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Raebareli News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक दोषमुक्त

Wed, 03 Jun 2026 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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- पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की
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रायबरेली। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी अनुज कुमार को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
सीतापुर के पुरवा दासापुर गांव अनुज कुमार के खिलाफ 21 अक्तूबर 2014 को सलोन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में जिस पीड़िता से दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, उसने कोर्ट में बयान दिया था कि वह अनुज के साथ अपनी मर्जी से गई थी। अनुज ने उसे बहलाया-फुसलाया नहीं, न ही शादी का झांसा दिया और न ही शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के पिता ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी लेकिन अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने घटना के संबंध में उनसे कुछ नहीं बताया था।
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अभियोजन पक्ष ने स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता को घटना के समय नाबालिग बताया था। हालांकि, बचाव पक्ष ने अस्थि परीक्षण रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष पाई गई थी।
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अनुज इस मामले में जमानत पर था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए का अनुपालन 27 मई 2026 को किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह आदेश छह माह की अवधि तक या अपीलीय न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। धारा 437 ए के अतिरिक्त, अभियुक्त के अन्य जमानतदारों के प्रतिभू पत्र और बंधपत्र निरस्त कर दिए गए हैं। उन्हें जमानत के दायित्व से भी उन्मोचित कर दिया गया है।
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