रायबरेली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय एफटीसी-3 पॉक्सो-4 के पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार वर्मा ने बच्चे की मौत के मामले में दोषी महिला को पांच वर्ष के कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 11 अगस्त 2019 को जगतपुर के सुरौली मजरे चिचौली निवासी राजेंद्र कुमार की पत्नी अपने डेढ़ साल के बेटे युवराज को नमकीन का पैकेट दिलाकर लौट रही थी।
रास्ते में गांव निवासी शांति देवी के घर के सामने युवराज ने खाली नमकीन का पैकेट खड़ंजे पर फेंक दिया था। इस पर शांति देवी विवाद करने लगी। उसने राजेंद्र की पत्नी से मारपीट की और युवराज को खड़ंजे पर पटक दिया। जिससे युवराज के पैर व पेट में गंभीर चोट आई थी। राजेंद्र युवराज को रायबरेली के एक निजी अस्पताल लाए। जहां से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया।
14 अगस्त 2019 को राजेंद्र युवराज को ट्रामा सेंटर ले जाने के निकले पर ऊंचाहार के बाबूगंज के पास युवराज की मौत हो गई थी। राजेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने शांति देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। केस न्यायालय एफटीसी-3 पॉक्सो-4 में दाखिल किया था। मंगलवार को पीठासीन अधिकारी ने आदेश जारी किया।