रायबरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पशुपालक के हक में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 50 हजार रुपये क्लेम देने का आदेश दिया है। बरगदहा निवासी चेतराम ने भैंस खरीदने के बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से उसका बीमा कराया था। कुछ दिन बाद भैंस की मौत हो गई। पशुपालक ने कंपनी को सूचना दी। सर्वेयर ने जांच की, बयान दर्ज किए और भैंस का पोस्टमार्टम कराया। इसके बावजूद कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद चेतराम ने आयोग में शिकायत की। सुनवाई के बाद अध्यक्ष मदनलाल निगम, सदस्य प्रतिमा सिंह और सुनीता मिश्र ने क्लेम देने का आदेश दिया।