बेसिक शिक्षा विभाग में 20 सहायक अध्यापकों को सेवा से बर्खास्त करने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। बीएसए के आदेश को स्थगित कर दिया गया है।
स्थगन आदेश आने के बाद बीएसए ने बीईओ को संबंधित शिक्षकों को स्कूलों में जॉइन कराने के आदेश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया था।
बेसिक शिक्षा सचिव ने 14 अगस्त 2012 को आदेश जारी करके प्रशिक्षण लेने वाले वर्ष 2007, 2008 और 2010 के शिक्षामित्रों को उनके मूल स्कूलों में जॉइन कराने के आदेश दिए थे।
टीईटी अवरूद्घ होने के इसके बाद भी वर्ष 2011 के शिक्षामित्रों को उनके मूल स्कूलों में जॉइन कराने के बाद 11 महीने पहले उनका समायोजन सहायक अध्यापकों के पद पर शासनादेश के विपरीत कर दिया गया था।
बीती दो जुलाई को 20 शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया था। जिसमें शिक्षकों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीएसए रामसागर पति त्रिपाठी ने बताया कि स्टे आदेश आने के बाद उसका अनुपालन कराया जा रहा है।