खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद छह दुकानदारों और दो निर्माता कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें एक कंपनी को डेढ़ लाख और दूसरी खाद्य निर्माता कंपनी को दो लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा दुकानदारों को भी जुर्माना देना होगा। एफएसडीए की ओर से की गई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री कतई न की जाए। ऐसा करने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा।
अभिहित अधिकारी ने बताया कि अमावां ब्लॉक क्षेत्र के गोविंदपुर में अजय यादव से दूध का नमूना लिया गया था, जो जांच में फेल पाया गया। इस पर अजय पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्नाव के रहने वाले सुरेश कुमार से ऊंचाहार कस्बे में लिया गया पेड़े का नमूना फेल पाया गया था, जिस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भदोखर क्षेत्र के हमीरमऊ से विश्वनाथ यादव के यहां से लिया गया दूध का नमूना फेल पाया गया था, जिस पर विश्वनाथ पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि अटौरा सतांव से नसीम की दुकान से रिचार्ज चाय का नमूना लिया गया था, जो जांच में फेल पाया गया था। नसीम पर दस हजार और निर्माता कंपनी सेविन स्टार प्रोजेक्ट एंड कंपनी लाटूस रोड कानपुर पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सलोन कस्बे से मुन्ना जायसवाल की दुकान से बेसन का नमूना जांच में फेल पाया गया था।
इस पर मुन्ना जायसवाल पर पांच हजार और निर्माता कंपनी नमन ट्रेडर्स 73 चेक कलेक्टरगंज कानपुर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सलोन के विजय कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभिहित अधिकारी ने कहा कि जुर्माना न देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।