रायबरेली। क्रिसमस पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए आयुक्त के आदेश पर बुधवार को एफएसडीए ने शहर के अलावा डीह और डलमऊ क्षेत्र में अभियान चलाया। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि पतंजलि ब्रांड क्रेकर, नमकीन और नारियल बिस्कुट समेत छह खाद्य पदार्थों के नमूने सीलकर जांच के लिए विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा है। टीम में एफएसओ राजेश तिवारी, एफएसओ अपराजिता त्रिपाठी, एफएसओ अमर नाथ, एफएसओ अरुण कुमार, एफएसओ अंजली श्रीवास्तव और एफएसओ स्वाति सिंह शामिल रहीं।
एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि दो खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित मिलने के बाद एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। 25 अक्तूबर 2019 को कृष्णा स्वीट्स लालगंज से लिए गए छेना मिठाई का नमूना जांच में असुरक्षित मिलने पर दुकानदार कृपाशंकर गुप्ता के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया है। 6 अप्रैल को सदर तहसील से लिए गए मिक्स अचार का नमूना असुरक्षित आने के बाद सारिका शुक्ला के खिलाफ मुकदमा किया गया है।