कोर्ट ने तेजाब डालकर झुलसा देने वाले दो सगे भाइयों समेत चार को छह-छह वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को एसीजेएम अभिषेक उपाध्याय ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 जून 2006 को मुकदमा वादी गया प्रसाद निवासी जतुआ टप्पा थाना गुरुबक्सगंज सुबह करीब सात बजे राजाराम मिस्त्री के हैंडपंप पर पानी भरने गया था। तभी गांव के कमलेश व उसका भाई रामसुख, कल्लू व करिंगे उर्फ अयोध्या प्रसाद उसे लाठी-डंडों से मारने लगे।
शोर मचाने पर लोग बचाने दौड़े। इस पर सभी आरोपियों ने मुकदमा वादी पर बोतल से तेजाब फेंका और भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी अभियुक्तों को धारा 326, 323 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।