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फीस बढ़ाएं, गैरजरूरी शुल्क लें तो करें शिकायत, होगी कार्रवाई

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रायबरेली। किसी भी बोर्ड से संचालित कोई भी विद्यालय फीस में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकेगा और न ही गैरजरूरी शुल्क वसूल पाएगा। अगर ऐसा करें तो शिकायत करें, ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. चंद्रशेखर मालवीय ने शुक्रवार को जिले में संचालित सभी मान्य बोर्डों के विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है।
डीआईओएस ने अपने पत्र में कहा है कि सभी शिक्षा बोर्डों की समस्त विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क में वृद्धि न की जाए। पिछले वर्ष की तरह शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्र-छात्राओं से शुल्क लिया जाए।
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यदि किसी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़े शुल्क को आगामी महीनों में समायोजित किया जाए।
डीआईओएस ने यह भी कहा है कि जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा संपादित नहीं की जा रही है, तब तक परीक्षा शुल्क न लिया जाए। विद्यालय बंद रहने की अवधि में जब तक क्रीड़ा, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक समारोह आदि गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तब तक इन गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का शुल्क और परिवहन शुल्क न लिया जाए।
डीआईओएस ने कहा है कि तीन महीने का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए। यदि किसी छात्र या अभिभावक को तीन महीने का शुल्क जमा करने में दिक्कत है तो उससे मासिक शुल्क लिया जाए।
अगर कोई छात्र या उनके परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हैं और उन्हें किसी महीने का शुल्क देने में कठिनाई हो रही है तो उनकी फीस अगले महीनों में किश्तों में समायोजित की जाए।
विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को नियमित रूप से पारिश्रमिक /वेतन दिया जाए, ताकि उनके परिवारों को कोई आर्थिक कठिनाई न होने पाए।
डीआईओएस ने कहा है कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अगर किसी छात्र या अभिभावक को फीस के संबंध में कोई दिक्कत आ रही है तो वह जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत कर सकता है।
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