रायबरेली। आरटीई पोर्टल में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ नए मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं। इसमें एक स्कूल मॉड्यूल है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यालय पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर वांछित जानकारी देनी होगी। यह कार्य 20 दिसंबर से चल रहा है और 25 जनवरी तक चलेगा, लेकिन ज्यादातर निजी विद्यालय इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।
महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) की ओर से बीएसए को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विद्यालयों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड जनरेट कर अपना विवरण पोर्टल पर अंकित करना होगा। जिला समन्वयक (सामुदायिक) संजीव गुप्ता ने बताया कि स्कूलों को पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना अनिवार्य है। जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा, वह विद्यालय फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस कार्य को त्रुटिरहित पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के पोर्टल पर गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में स्कूल महानिदेशक का पत्र आया है, जिसके बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। निजी विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर अपनी समस्त जानकारी स्कूल लॉगिन टैब के अंदर जाकर अंकित करना है। इस प्रक्रिया को 25 जनवरी तक हर हाल में पूरा करना है।