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Raebareli News: 13 साल से लापता पति को मृत घोषित करने की याचिका खारिज

Wed, 13 May 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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रायबरेली। डलमऊ स्थित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय ने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 13 साल से लापता अपने पति को मृत घोषित करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई छह मई को हुई थी।
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वादी ललिता देवी ने न्यायालय में बताया था कि उनके पति मिथिलेश 21 मार्च 2008 से लापता हैं और तब से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 का हवाला देते हुए पति को मृत घोषित करने की मांग की थी। उनका कहना था कि पति सात वर्ष से अधिक समय से लापता हैं।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि वादी की ओर से गुमशुदगी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अदालत ने यह भी माना कि गुमशुदगी की रिपोर्ट करीब 13 वर्ष बाद वर्ष 2021 में दर्ज कराई गई, जबकि देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।
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इसके अलावा परिवार रजिस्टर और निकट संबंधियों के साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे लापता व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। साक्ष्यों के अभाव में न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।
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