रायबरेली। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना न देने पर सरेनी में तैनात एक और ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले नींबी गांव के दो पंचायत सचिवों पर पहले ही 25 हजार का जुर्माना लग चुका है। पंचायत सचिव को जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर वेतन से कटौती के आदेश दिए गए हैं।
सरेनी ब्लॉक के विढूली गांव निवासी गणेश शंकर दीक्षित ने गांव में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में सूचना मांगी थी। समय से सूचना न देने पर आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। इसके बाद भी सूचना नहीं दी गई। राज्य सूचना आयोग ने मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए सरेनी में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी संजय साहू पर 25 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया है। जुर्माना जमा न करने पर वेतन से कटौती के आदेश दिए गए हैं।