रायबरेली। करीब नौ साल पहले छह वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश रामनेत ने सुनाया। पीड़िता की मां ने अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाने मेें एफआईआर दर्ज कराई थी कि 13 जुलाई 2016 को उनकी बेटी घर पर थी। इसी दौरान पड़ोसी के यहां आए राजेश ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने रायबरेली शहर के बैरहना निवासी राजेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।