दोनों पर 25-25 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश विजेश कुमार ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक रिपोर्ट मृतका के पिता अनिरुद्ध कुमार शुक्ला निवासी खैरहनी पहाड़गढ़ थाना जगतपुर ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी नीलम उर्फ बेबी की शादी शहर के अहिया रायपुर निवासी अतुल वाजपेयी के साथ हुई थी। 13 नवंबर 2011 को बेटी का पति शादी में मिली कार से विदा कराने रात आठ बजे ससुराल आया।
परिवारीजनों ने पति के काफी दबाव बनाने पर विदा कर दिया। लड़की की मां ने देर रात फोन से पूछने पर सास ने बताया कि उसकी बेटी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया है।
उधर, रात में ही अमित ने थाना डलमऊ पहुंचकर पत्नी के बदमाशों द्वारा कार समेत अगवा करने की बात बताई। शर्ट पर खून लगे होने का कारण नहीं बता पाया।
पुलिस की कड़ाई से पूछताछ पर पत्नी की हत्या अपने ममेरे भाई अमित दीक्षित के साथ मिलकर करने की बात स्वीकार की।
उसकी निशानदेही पर डलमऊ क्षेत्र के नरपतगंज कुंडवा के बड़ैला ताल के पास से कार व उसमें नीलम की लाश बरामद हुई।
विवेचना के बाद अतुल वाजपेयी व उसके ममेरे भाई अमित दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोनों को हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में सजा सुनाई।