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Raebareli News: जियो कंपनी को 1500 रुपये लौटाने का आदेश

Tue, 27 May 2025 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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रायबरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक उपभोक्ता विवाद में सुनवाई करते हुए जियो कंपनी को 1500 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही भुगतान में देरी होने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज और परिवाद व्यय के रूप में एक हजार रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चकअहमदपुर नजूल निवासी आशुतोष शुक्ला से जुड़ा है। उन्होंने 10 जुलाई 2021 को डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित पांडेय कॉम्प्लेक्स में संचालित जियो कार्यालय से जियो फाइबर का ट्रायल कनेक्शन लिया था। इसके लिए उन्होंने 1970 रुपये जमा किए थे। कनेक्शन के समय उन्हें बताया गया था कि यदि वे सेवा बंद कराना चाहें तो 1500 रुपये की सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाएगी।

कुछ समय बाद बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन काट दिया गया। जब उन्होंने जानकारी ली तो बताया गया कि पुराना कनेक्शन बंद कर दिया गया है और उन्हें नई आईडी के साथ नया कनेक्शन लेना होगा। साथ ही 1500 रुपये की सिक्योरिटी राशि लौटाने से इनकार कर दिया गया।
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इसके विरोध में आशुतोष शुक्ला ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष मदनलाल निगम, सदस्य सुनीता मिश्रा व प्रतिमा सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जियो कंपनी को दोषी पाया। आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी 45 दिन के भीतर 1500 रुपये उपभोक्ता को लौटाए अन्यथा उस पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लागू होगा। इसके अतिरिक्त एक हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी दिए जाएं।
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