रायबरेली। शहर में कचहरी रोड स्थित अहमदपुर नजूल में करोड़ों कीमत की परती भूमि पर एक प्रतिष्ठित होटल के मालिक ने मकान बना लिया। अवैध कब्जे की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने होटल मालिक पर 17.99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भूमि से बेदखल करने का आदेश भी दिया है।
जिले के एक प्रतिष्ठित होटल के मालिक ने शहर के अहमदपुर नजूल स्थित गाटा संख्या 675 के रकबा 0.221 हेक्टेयर में 867 वर्ग मीटर पर कब्जा करके मकान बना दिया। राजस्व विभाग के अभिलेखों में संबंधित भूमि परती जमीन के रूप में अंकित है। कीमती भूमि होने के कारण कब्जेदार ने कब्जा कर लिया। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा किया गया।
मुकदमे की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने कब्जेदार संजय गुप्ता को परती भूमि से बेदखल कर दिया। उन्होंने जुर्माने की राशि को जमा कराने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को आदेश की कॉपी भेजी है। भूमि से बेदखल कराने की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए एसडीएम सदर को भी आदेश की काॅपी भेजी गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कब्जेदार पर जुर्माने के साथ ही संबंधित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय में लंबित अन्य मुकदमों में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।