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घोटाले में ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड, प्रधान को नोटिस

Sat, 19 Sep 2015 10:15 PM IST
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो
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राही ब्लॉक क्षेत्र के सरायदामूं ग्राम पंचायत में लोहिया आवास घोटाले के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
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ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को सीज करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इस ग्राम पंचायत में दूसरे ब्लॉकों के लोगों को लोहिया आवास देकर लाखों का वारा-न्यारा किया गया था।

राही ब्लॉक क्षेत्र के लोहिया गांवा सरायदामूं में लोहिया आवास में घपले का आरोप लगाकर गांव के ही रामकिशोर, संतोष कुमार व अन्य ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र दिया था।
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डीएम के आदेश पर पीडी इंद्रसेन सिंह ने मामले की जांच की थी। जांच में पाया गया कि सलोन ब्लॉक क्षेत्र के हरपुर हल्ला गांव निवासी राजवती को लोहिया आवास दिया गया।

इसके अलावा लोधवारी गांव निवासी रामपती, मेजरगंज निवासी कुसुम, मर्दानपुर गांव निवासी कमला को लोहिया आवास मनमाने तरीके से दिया गया। कमला के पिता को पूर्व में इंदिरा आवास भी दिया गया था।
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 इसके अलावा गांव के ही दिनेश सिंह को मनमाने तरीके से लोहिया आवास दिया गया था। पीडी की जांच रिपोर्ट आने के बाद डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी कौशल किशोर यादव को निलंबित कर दिया है।

साथ ही ग्राम प्रधान के अधिकारों को सीज करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है।
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