फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Raebareli News: चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Mon, 19 Oct 2026 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
विज्ञापन
विज्ञापन
हलोर। करीब 21 साल पुराने शिव प्रसाद पांडेय हत्याकांड में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम की अदालत ने सुनाया।
विज्ञापन


शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पुरासी गांव निवासी शिव प्रसाद पांडेय की वर्ष 2005 में प्रधान पद के चुनाव की रंजिश में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। करीब 21 साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने गांव निवासी मंशाराम, प्रवेश कुमार, सूर्य प्रसाद दुबे और दिनेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उधर, हत्याकांड में फैसला आने पर मृतक के छोटे भाई और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गंगासागर पांडेय ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद उनके परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने बताया कि शिव प्रसाद पांडेय की पत्नी कृष्णलल्ली पांडेय वर्तमान में गांव की प्रधान हैं। घटना के बाद से ही वह न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं। गंगासागर पांडेय ने न्यायालय के प्रति आभार जताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें