रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल पाए जाने पर 18 खाद्य कारोबारियों पर 3.80 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने संबंधित मुकदमों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया। सभी कारोबारियों को एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा न करने पर तहसील के भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से पूर्व में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल पाए गए थे। इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। शहर के कचहरी रोड स्थित अग्रिम बेकरी एंड आइसक्रीम पार्लर के विक्रेता अखिल अहूजा पर नवरत्न नमकीन का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सब्जी मंडी स्थित दयाल टोबैको वर्क्स के संचालक राहुल चौरसिया पर महेश ब्रांड सुपारी का नमूना मिसब्रांड पाए जाने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। लालगंज बाईपास स्थित बाबा बेकर्स के संचालक पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एफएसओ शेफाली रस्तोगी ने बेलाटेकई निवासी श्याम किशोर से सरसों तेल का नमूना लिया था।
नमूना फेल होने पर उन पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। शहर के राना नगर स्थित जश्न फास्ट फूड एंड स्वीट्स के अखंड प्रताप चौधरी पर पनीर का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये, जगतपुर में जागेलाल की दुकान से लिए गए सिंघाड़ा आटा के नमूने के फेल होने पर 25 हजार रुपये, लालगंज बाईपास स्थित शिवकुमार की दुकान से लिए गए साबूदाना के नमूने के फेल होने पर 25 हजार रुपये और शहर के महानंदपुर निवासी अरविंद कुमार के पनीर का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
किशुनपुर परशदेपुर निवासी अवधेश यादव पर 15 हजार रुपये, ओसाह में अंकित शुक्ला की दुकान से लिए गए साबूदाना के नमूने के फेल होने पर 15 हजार रुपये और नसीराबाद के बभनपुर निवासी चंदन कौशल पर मूंगफली के नमूने के मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।बिना पंजीयन कारोबार करने पर मुराई बाग के मिश्रा ट्रेडर्स के संचालक अनिरुद्ध कुमार पर 10 हजार रुपये और शहर के प्रधान डाकघर के पास बिना पंजीयन संचालित गुप्ता छोला भटूरा वाले के संचालक अजय गुप्ता पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
ऐहार के पास दूध विक्रेता राजेंद्र कुमार पर 10 हजार रुपये, पठानगांव बछरावां के रविशंकर पर दूध के मामले में 10 हजार रुपये और शहर के खिन्नी तल्ला निवासी पप्पू पर दूध का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। भोजपुर में एक दूध विक्रेता पर पांच हजार रुपये और उसके संचालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, लालगंज बाईपास स्थित मनोज साहू की दुकान से लिए गए जीरा के नमूने के फेल होने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।