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Raebareli News: रेस्टोरेंट की अनुमति के बिना ग्राहकों को छूट न दें

Fri, 07 Aug 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में आयोजित बैठक में मौजूद रेस्टोरेंट संचालक व अन्य। 
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रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के संचालन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। बृहस्पतिवार को विभागीय कार्यालय में आयोजित बैठक में सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने जोमैटो और स्विगी के प्रतिनिधियों से कहा कि वे रेस्टोरेंट संचालकों की अनुमति के बिना ग्राहकों को किसी प्रकार का प्रस्ताव या छूट उपलब्ध न कराएं। साथ ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े खाद्य प्रतिष्ठानों का श्रेणीवार विवरण 16 अगस्त तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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बैठक में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने पोर्टल पर खाद्य प्रतिष्ठानों को स्पष्ट रूप से रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन, स्ट्रीट फूड वेंडर और बेकरी जैसी श्रेणियों में प्रदर्शित करें। संबंधित प्रतिष्ठानों का श्रेणीवार विवरण 16 अगस्त तक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन, स्ट्रीट फूड वेंडर और बेकरी संचालकों से भी विभागीय निर्देशों का पालन करने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जोमैटो और स्विगी के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न रेस्टोरेंट एवं खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालक भी मौजूद रहे।
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