वीडियोकॉन अप्लाएंस लिमिटेड द्वारा त्रुटिपूर्ण फ्रिज देने के परिवाद की सुनवाई कर दो माह के अंदर उपभोक्ता को नया फ्रिज देने के आदेश दिए हैं।
फ्रिज न देने की दशा में फ्रिज की धनराशि मय ब्याज खरीदार को लौटने के लिए निर्देश दिए हैं। तिलक नगर की रहने वाली सरिता पांडेय ने वर्ष 2006 में कचहरी रोड पर दुर्गा मार्केट स्थित चंद्रा सेल्स की दुकान से 8690 रुपये में वीडियोकॉन कंपनी का फ्रिज खरीदा था।
उपभोक्ता का कहना है कि सात महीने में ही फ्रिज खराब हो गया। छह साल की वारंटी के बावजूद कंपनी और दुकानदार ने फ्रिज को बदल कर नहीं दिया, बल्कि तीन बार मरम्मत कराई।
इसके बावजूद फ्रिज नहीं चला। यही नहीं मरम्मत के लिए उससे 4500 रुपये भी वसूल लिए। फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय व सदस्य शैलजा यादव, राजेंद्र प्रसाद मयंक ने परिवाद की सुनवाई की।
फोरम ने पाया कि कंपनी द्वारा त्रुटिपूर्ण फ्रिज बनाने की वजह से उपभोक्ता को परेशानी हुई। इसमें फ्रिज विक्रेता का कोई दोष नहीं है।
फोरम ने औरंगाबाद जिले के वीडियोकॉन अप्लाएंस लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दो माह के अंदर उपभोक्ता को नया फ्रिज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
फ्रिज न देने की दशा में फोरम ने उपभोक्ता को खरीद की धनराशि और उस पर आठ फीसदी वार्षिक ब्याज देने के आदेश कंपनी को दिए हैं।