रायबरेली। कोर्ट ने महराजगंज कोतवाली क्षेत्र में करीब सात साल पहले हुए हत्या की कोशिश के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले प्रभारी डीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबना निवासी नागेंद्र कुमार ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 10 जनवरी 2015 को दिन में करीब तीन बजे वादी महराजगंज जा रहा था।
जैसे ही गांव के बाहर पक्की रोड पर पहुंचा कि गांव के ही बसंतू व एक अन्य ने जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर कट्टे से फायर कर दिया। गोली वादी की पीठ में लगी। पुलिस ने विवेचना के बाद बसंतू सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर बसंतू सिंह को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।