रायबरेली। नाबालिग के साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़ से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपियों की ओर से दाखिल दोनों जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बीती आठ जून को आरोपी ने वादी की 16 वर्षीया बेटी के साथ शादी का झांसा देकर दुराचार किया। बाद में शादी से इंकार कर दिया गया।
मामले में आरोपी अंकित पाल की ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं दूसरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। बीती 14 जनवरी को वादी व मामले में 16 वर्षीय पीड़िता के साथ आरोपी अमित व उसके साथियों ने छेड़छाड़ किया। बचाने पहुंची पीड़िता की मां व बहन पर जानलेवा हमला भी किया गया। मामले में आरोपी अमित पासी की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।