रायबरेली। कूटरचित आधार बनाकर धोखाधड़ी से बैनामा कराने के मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला की जमानत याचिका अपर जिला जज प्रतिमा त्रिपाठी ने खारिज कर दी है। अविनाश शुक्ला पर असली भूमालिक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर बैनामा कराने का आरोप है। यह मामला 14 जनवरी, 2020 का है, जब उप निबंधक कार्यालय सदर में एक बैनामा पंजीकृत हुआ था। इसमें ग्राम जैतूपुर की गाटा संख्या 1752 रकबा 0.2300 हेक्टेयर भूमि कमला देवी के नाम दर्ज की गई थी। असली भूमालिक शिवशंकर निवासी जैतूपुर ने इस धोखाधड़ी की शिकायत की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुआ था। अपर जिला जज प्रतिमा त्रिपाठी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद