रायबरेली। स्टांप कमी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने क्रेता पर 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। क्रेता को एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर आरसी जारी करके वसूली की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। उप निबंधन कार्यालय ऊंचाहार में सैय्यद गुलरोज ने रुपेंद्र सिंह से पट्टी रहस कैथवल गांव में जमीन का बैनामा कराया था।
आशंका होने पर टीम ने मौके का निरीक्षण किया तो स्टांप की कमी पकड़ में आई। आबादी से सटी भूमि होने के बाद भी कृषि के रूप में जमीन का बैनामा कराया गया। मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए सहायक आयुक्त स्टांप ने क्रेता पर 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने बताया कि कई और मुकदमों की सुनवाई जल्द ही पूरी होने वाली है। क्रेताओं पर अर्थदंड लगाया जाएगा।