रायबरेली। ऐशबाग माइनर पर कब्जा करने वाले कब्जेदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे दो और मुकदमों में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों कब्जेदारों को बेदखल करने के साथ ही 11.39 लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे मुकदमों में अब तक ऐशबाग माइनर पर कब्जा करने वाले 49 कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली आदेश के साथ ही 2.33 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।
शहर में वर्ष 1917 में अस्तित्व में आई माइनर पर कब्जा करके कई लोगों ने अवैध निर्माण करा लिया था। अक्टूबर 2025 में माइनर पर कब्जा करके मकान, कांप्लेक्स व अन्य प्रतिष्ठान संचालित करने वाले 92 कब्जेदारों पर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा किया गया था।
सिटी मजिस्ट्रेट ने दो मुकदमों में सुनवाई पूरी करते हुए अकबरपुर कछवाह निवासी सूर्यपाल पर 10,39,690 रुपये और अहमदपुर नजूल निवासी रामस्वरूप पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों ही कब्जेदारों को एक माह के अंदर माइनर की जमीन को खाली करने के आदेश दिए हैं। बेदखली आदेश के अनुपालन के लिए आदेश की एक कॉपी सदर तहसील भी भेजी गई है।