रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फ ास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने वाले को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना गदागंज में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की 17 वर्षीया बेटी दो फ रवरी 2010 को पढ़ने स्कूल गई थी। शाम को वापस नहीं आई। बाद में पता चला कि उसकी बेटी को गदागंज थाना क्षेत्र के बबुरिया मजरे कजियाना निवासी पवन कुमार कहीं भगा ले गया।
बरामद होने पर पीड़िता ने रेप की बात बताई। पुलिस ने विवेचना के बाद पवन कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।