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पांच अवैध निर्माण सील, पांच बिल्डरों को 2.50 लाख वसूली नोटिस

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रायबरेली। आदेश के बाद भी नक्शा पास न कराने पर मंगलवार को आरडीए की टीम ने शहर में पांच अवैध भवनों को सील कर दिया।
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साथ ही अवैध निर्माण कराने वाले पांच बिल्डरों को सात दिन में 2.50 लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर भू-राजस्व की भांति तहसील से वसूली कराने की चेतावनी दी गई है।


आरडीए के जेई सुनील त्यागी की टीम ने मंगलवार को प्रकाश नगर में बीना त्रिपाठी, एमआई-79 इंदिरा नगर में पार्वती देेवी, त्रिपाठी भवन, सत्य नगर में राजेंद्र प्रसाद व नेहरू नगर में यूबी सिंह के भवन को सील कर दिया।
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पूर्व में इन भवनों का चालान कर निर्माण कराने वालों को नोटिस दिया था, लेकिन मैप पास नहीं कराया गया। साथ ही भवनों के निर्माण का काम भी नहीं रोका गया। इन भवनों को सील कर कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया है।


आरडीए ने पिछले महीने ताड़तल्ला सब्जी मंडी रोड निवासी नीलेश जाधव, रेलवे स्टेशन रोड सब्जी मंडी भूपेंद्र सिंह, फ्लाई ओवर के नीचे कोल्ड स्टोर के सामने स्थित सनी सोनकर, कानपुर रोड स्थित मो. रियाज खान और सुभाष नगर राजघाट के राकेश प्रताप सिंह पर 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया था।


सात दिन में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन बिल्डरों ने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया है। आरडीए के उपाध्यक्ष संजय कुमार खत्री ने सभी बिल्डरों को नोटिस देकर सात दिन में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेेश दिए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से वसूली कराई जाएगी।
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पांचों भवनों के मालिकों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया था। जुर्माना जमा नहीं किया गया है। अंतिम नोटिस देकर सात दिन का समय दिया गया है। पांच अन्य भवनों को सील कराया गया है।
एके राय, सचिव, आरडीए
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