रायबरेली। लखनऊ की विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थ के नमूने फेल होने के बाद बीकानेर पापड़ व पराग एगमार्क घी के निर्माता समेत 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।
एफएसडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में ये मुकदमे किए हैं। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी ने सभी एफएसओ को मुकदमों की ठीक से पैरवी कर अधिक से अधिक जुर्माना कराने के निर्देश दिए हैं।
एफएसडीए की टीमों ने छापेमारी करके जिले की दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने सील करके जांच के लिए भेजा था। जांच में घंटाघर स्थित गोवर्धन प्रसाद की किराने की दुकान से बीकानेर पापड़ का नमूना भरा था।
जांच में नमूना फेल आने के बाद निर्माता बीकानेर लघु उद्योग, बड़ा बाजार, बीकानेर राजस्थान व दुकानदार पर एडीएम के न्यायालय में मुकदमा किया गया है।
इसके अलावा पराग एगमार्ग घी का नमूना फेल होने पर निर्माता के साथ ही त्रिपुला निवासी रामशंकर के खिलाफ मुकदमा किया गया है।
सोनाटेक फ्रेश चाय के नमूने पर सोनाटेक कंपनी कानपुर व विक्रेता राजापुर माफी निवासी राजकुमार पर मुकदमा किया गया है। रिफाइंड पामोलीन ऑयल के नमूने पर कानुपर एडोबल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही विक्रेता मलिकमऊ निवासी विष्णु द्विवेदी पर मुकदमा हुआ है।
दूध, पनीर, खोया व नमकीन में मिलावट, केस दर्ज
दूध के नमूने फेल होने पर जगतपुर निवासी रमेश कुमार जायसवाल, उत्तरपारा निवासी शिवनाथ, कुरौलीबुधकर निवासी ओम प्रकाश, संदीनागिन निवासी विजय बहादुर, पूरे तेजी मजरे सिद्धौर निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव, घोसी का पुरवा सलोन निवासी कासिम पर मुकदमा हुआ है।
खोवा का नमूना फेल होने पर खैरहनी पहाडग़ढ़ निवासी श्रवण कुमार, लालगंज निवासी राजेश कुमार, मिर्जापुर ऐहारी निवासी अनिल कुमार पर मुकदमा हुआ है।
पनीर का नमूना फेल होने पर सदर बाजार लालगंज निवासी राजेश गुप्ता, जोगमगदीपुर जगतपुर निवासी शत्रुघ्न पटेल, संदी नागिन निवासी अभिषेक सिंह पर मुकदमा हुआ है।
पेड़ा के नमूने पर कांटनेंटल रेस्टोरेंट बछरावां के संचालक पर मुकदमा हुआ है। गोंद के लड्डू का नमूना फेल होने पर राजकीय कॉलेज निवासी नरेंद्र द्विवेदी, छेना के नमूने पर दरियापुर मुंशीगंज निवासी शैलेंद्र कुमार, सरसों तेल का नमूना फेल होने पर घोरवारा डलमऊ निवासी राजू, तेजगंाव निवासी छोटू, नमकीन का नमूना फेल होने पर राधा बालमपुर डलमऊ निवासी शिव सागर पर मुकदमा एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में किया गया है।
छापेमारी में भरे गए जो भी नमूने फेल मिले थे, उनमें जुर्माना कराने के लिए एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में मुकदमा करा दिया गया है। बीकानेर पापड़, पराग एगमार्क घी, सोनाटेक फ्रेश चाय, रिफाइंड ऑयल सहित कई खाद्य पदार्थों के निर्माताओं पर भी मुकदमा किया गया है। अधिक से अधिक जुर्माना करवाया जाएगा।
शशांक त्रिपाठी, अभिहित अधिकारी एफएसडीए