आत्महत्या को उकसाने पर पति को आठ वर्ष की कैद
रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला करीब तीन साल पहले का है। एफ टीसी तृतीय की अपर सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) नरेंद्र कुमार व राजेंद्र प्रताप के मुताबिक मामले की रिपोर्ट 17 मई 2015 को मृतका के भाई प्रभात कुमार निवासी मढ़ी थाना-देवा जिला बाराबंकी ने थाना शिवरतनगंज में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की बहन बीना की शादी शिवरतनगंज के गुड़खरा मजरे सेमरौता निवासी भीम गिरि के साथ 2007 में हुई थी।
विवाह के बाद से लेनदेन को लेकर अपने बहनोई विश्व गिरि के उकसाने पर भीम गिरि उसकी बहन को प्रताड़ित करता था। 17 मई 2015 को बीना ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया था।
हालत खराब होने पर पड़ोसियों ने बहन को अस्पताल पहुंचाया। वहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद मृतका के पति नागेंद्र कुमार उर्फ भीम गिरि के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने, दहेज उत्पीड़न और मारपीट मामले में दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।