गणपति स्वीट्स व कनक आइस्क्रीम के मालिक समेत 10 पर मुकदमा
रायबरेली। जांच में खाद्य पदार्थोें के नमूने फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने शहर स्थित गणपति स्वीट़्स और प्रतापगढ़ की कनक स्वीट्स के मालिक समेत 10 लोगों पर एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में मुकदमा किया गया है।
एफएसडीए की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने सील करके विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ में जांच के लिए भेजे थे। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में जुर्माने के लिए मुकदमा कर दिया गया है। गणपति स्वीट्स के खोवे का नमूना फेल आने पर मालिक शिवम् शुक्ला के खिलाफ मुकदमा किया गया है। आइस्क्रीम का नमूना फेल आने पर कनक आइस्क्रीम के मालिक नरेश सिंह व विक्रेता अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा किया गया है। इसके अलावा एफएसओ अंजली श्रीवास्तव ने दूध का नमूना फेल होने पर मेजगरगंज निवासी राम अभिलाष, एफएसओ स्वाति सिंह ने भांव निवासी शेरबहादुर, एफएसओ अमरनाथ ने नरसवां डलमऊ निवासी शांती प्रकाश, एफएसओ राजेंद्र कुमार ने गुरुबख्शगंज निवासी बैजनाथ के खिलाफ मुकदमा किया है।
पनीर और मिल्ककेक का नमूना फेल होने पर बकुलिहा सेमरी निवासी अशोक कुमार पर मुकदमा किया गया। छेना की मिठाई का नमूना फेल होने पर तेरुखा निवासी रमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा किया गया। पूरे पंडित चकसुंडा निवासी विष्णु कुमार पर पनीर का नमूना फेल होने पर मुकदमा हुआ। एफएसडीए के प्रभारी अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि नमूने फेल आने पर संबंधित लोगों पर मुकदमा एडीएम के कोर्ट में किया गया है। संबंधित एफएसओ को पैरवी करके अधिक से अधिक जुर्माना कराने का आदेश दिया गया है।