रायबरेली। सूचना उपलब्ध न कराने पर नगर पंचायत शिवगढ़ के पूर्व ईओ (अधिशासी अधिकारी) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने अलग-अलग दो मामलों में सूचना न देने पर अर्थदंड लगाया है। अपीलकर्ता ने बार-बार सूचना मांगी, लेकिन उसे नगर पंचायत से सूचना नहीं दी गई।
नगर पंचायत शिवगढ़ के वार्ड 10 पहाड़पुर निवसी राजकिशोर बाजपेयी ने पिछले साल नगर पंचायत में कराए गए विकास कार्याें के संबंध में अलग-अलग दो सूचनाएं मांगी थी। एक मामले में सफाईकर्मियों की संख्या के संबंध में और दूसरे मामले में नगर पंचायत में खरीदे के उपकरणों के बारे में जानकारी मांगी थी।
समय से सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग में अपील कर कार्रवाई के साथ ही सूचना दिलाने की मांग की थी। आयोग के निर्देश पर भी सूचना नहीं दी गई। मामले में राज्य सूचना आयुक्त पद्म नारायण द्विवेदी ने गंभीर रुख अपनाते हुए नगर पंचायत शिवगढ़ के पूर्व अधिशासी अधिकारी पर दोनों मामलों में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने जुर्माने के आदेश की प्रति को जिला कोषागार रायबरेली भेजने के निर्देश दिए।