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दुराचारी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

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दुराचारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
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रायबरेली। कोर्ट ने आठ वर्ष की बालिका के साथ दुराचार करने वाले को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को एफटीसी द्वितीय की अपर सत्र न्यायाधीश चित्रा शर्मा ने सुनाया। एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना ऊंचाहार में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 9 मई 2014 की रात करीब आठ बजे टिर्रु उसकी आठ वर्षीय बेटी को अपनी छत पर उठा ले गया और बलात्कार किया। रोने की आवाज सुनकर वादी वहां पहुंची तो वह भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी टिर्रु के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को धारा 376 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।
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पत्नी के हत्यारे को 10 वर्ष की कैद
रायबरेली। दहेज के लिए पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी द्वितीय की अपर सत्र न्यायाधीश चित्रा शर्मा ने सुनाया। एडीजीसी (क्रिमिनल) अशोक श्रीवास्तव के अनुसार रिपोर्ट मृतका के पिता नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी भीतरगांव थाना गुरुबख्शगंज ने 30 जुलाई 2009 को लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी ने बेटी मंजू की शादी थाना हरचंदपुर क्षेत्र के ग्राम हसनापुर निवासी राजकुमार सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से दहेज में ससुरालीजन 50 हजार रुपये की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति को सजा सुनाई।
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