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गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन

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गैर इरादतन हत्या में तीन को 10-10 वर्ष की कैद
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रायबरेली। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पुरासी गांव में करीब 12 साल पहले हुए गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 इजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश विजेश कुमार ने सुनाया।
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एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत के मुताबिक रिपोर्ट मृतक के मामा कृष्णकुमार निवासी पुरासी शिवगढ़ ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी का भांजा सुरेश कुमार मिश्रा 10 सितंबर 2005 की शाम घर आ रहा था। रास्ते में गांव के ही शैलेंद्र उर्फ गोटे, बेचू व अजय पांडेय ने सुरेश को रोक लिया। सभी ने कहा कि तुम चोरी की रिपोर्ट लिखाओगे। सुरेश के हां कहने पर सभी ने उसे पकड़कर गिरा दिया। उसे लात घूसों से मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई। शिवगढ़ सीएचसी में सुरेश की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी अजय कुमार पांडेय, शैलेंद्र यादव उर्फ गोटे, बेचू यादव के खिलाफ चार्टशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।
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