सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल से हाईवे किनारे की सभी 270 शराब की दुकानें बंद रहीं। यह वे दुकानें हैं, जो हाईवे से 500 मीटर के अंदर हैं। आबकारी विभाग ने इन दुकानों को चिह्नित किया था और पहली अप्रैल से कोर्ट के अनुपालन में बंद करने का फरमान जारी किया था।
उधर, इनमें से उन 136 दुकानदारों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उन लोगों ने अपनी दुकानों को 500 मीटर से दूर कर लिया है। जिला आबकारी अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईवे किनारे से 500 मीटर के अंदर चल रही 270 दुकानों का सर्वे करके चिन्हांकन किया गया था।
इन सभी दुकानों को हर हाल में पहली अप्रैल से बंद करने का आदेश दिया गया था। आदेश के अनुपालन में शनिवार को सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। 136 शराब दुकानदारों ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उन्होंने अपनी दुकानें हाईवे से 500 मीटर दूर कर ली हैं।
इनकी फाइलें अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को भेजी गई थी। आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी आयुक्त ने 136 दुकानदारों की फाइलों का अनुमोदन कर दिया है। इसी के साथ इनको शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया गया है।