रायबरेली। जिले में स्टांप शुल्क की कमी के एक मुकदमे में गलत तथ्य दिखा कर भूमि का बैनामा करने में डीएम कोर्ट ने खरीदार पर 2,93,095 रुपये का अर्थदंड लगाया है। डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए क्रेता को बैनामे की तारीख दो जून 2023 से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि को एक माह के अंदर जमा कराना होगा। यह कार्रवाई आवासीय क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का बैनामा लेने के मामले में हुई है।
उप निबंधन कार्यालय डलमऊ में दो जून 2023 को कमला सिंह ने कठघर में भूमि का बैनामा किया था। आशंका होने पर अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया तो जांच के दौरान स्टांप शुल्क की कमी पाई गई थी। भूमि को आवासीय क्षेत्र में कृषि योग्य दर्शाकर बैनामा कराया गया था। डीएम कोर्ट में यह मुकदमा बैनामा कराने के बाद तीन साल तक चला।