रायबरेली। किराये पर कमरा दिखाने के बहाने घर पर महिला से दुराचार करने के दोषी को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने शनिवार को सुनाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने शहर कोतवाली में 26 मई 2008 को दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता 25 मई 2008 को दिन में करीब तीन बजे शहर के खाली सहाट में किराये के लिए कमरा ढूंढ रही थी।
इसी दौरान पप्पू ने कमरा दिखाने के बहाने अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया। कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।