रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फ ास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफ टीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफ राक अहमद ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना नसीराबाद में दर्ज हुई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 16 सितंबर 2009 की शाम करीब पांच बजे वादिनी की बेटी घर पर अकेली थी। तभी उसी गांव का रामू घर में घुस आया और बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुराचार किया।
पुलिस ने विवेचना के बाद रामू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।