गैर इरादतन हत्या में दोषी को दस वर्ष की कैद
रायबरेली। अमेठी जिले के फु रसतगंज थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले हुए एक गैर इरादतन हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला जज विनोद कुमार श्रीवास्तव ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अन्य महिला आरोपी को बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक घटना की रिपोर्ट अमेठी जिले के फु रसतगंज थाना क्षेत्र के पूरे जिलेदार मजरे पोठई निवासी रामरती ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादिनी के चचेरे नाती सुनील यादव ने अपने छप्पर के पास झांखर रख लिया था। 21 फ रवरी 2016 की सुबह करीब सात बजे वादिनी के बेटे विजय बहादुर उर्फ धुन्नी ने सुनील से झांखर हटाने को कहा।
इस पर सुनील व उसकी पत्नी आशा ने झांखर हटाने से इन्कार कर दिया और सुनील ने चाकू व उसकी पत्नी आशा ने डंडे से विजय पर हमला कर दिया।
गंभीर हालत में विजय को फुरसतगंज स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर सुनील को सजा सुनाई। वहीं आशा को बरी कर दिया।