कानपुर के एकता ब्रांड बेसन के निर्माता पर छह हजार का जुर्माना
रायबरेली। एफएसडीए की टीमों द्वारा भरे गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल होने पर दुकानदारों व निर्माताओं पर जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम (प्रशासन) ने कानपुर के एकता ब्रांड बेसन के निर्माता पर छह हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा दूध, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले नौ और दुकानदारों पर 49 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
दो माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश दिए गए हैं। एफएसओ रमाशंकर ने महराजगंज रोड बछरावां स्थित अमरकांत की दुकान से एकता ब्रांड बेसन का नमूना भरा था।
नमूना फेल होने के बाद एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया था। एडीएम ने दुकानदार पर पांच हजार और बेसन के निर्माता कानपुर के किरन दाल उद्योग पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा रसेहता निवासी शिवकरन के दूध का नमूना फेल होने पर पांच हजार का जुर्माना ठोंका।
भदोखर थाना क्षेत्र के जमालपुर निवासी हरिशंकर की दुकान का छेना, पखरौली निवासी विनय यादव के दूध, डिडौली निवासी विवेक मिश्रा के हाई फैट क्रीम, बकुलिहा निवासी अशोक कुमार द्विवेदी के मिल्क केक व पनीर, गढ़ी मुतवल्ली निवासी सुरेंद्र के पनीर, ठकुराइनखेड़ा निवासी रामकुमार के दूध व जोहवाशर्की निवासी देवी प्रसाद साहू के यहां मावा का नमूना फेल होने के बाद एडीएम प्रशासन रामअभिलाष ने सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है।
जुर्माने की धनराशि को दो महीने में जमा करने के आदेश दिया हैं। एफएसडीए के प्रभारी अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि समय से जमा न करने पर वसूली नोटिस जारी किया जाएगा।