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बिना एनओसी संचालित मिले 65 आरओ प्लांट, होगी कार्रवाई

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बिना एनओसी संचालित मिले 65 आरओ प्लांट, होगी कार्रवाई
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रायबरेली। शहर से लेकर गांव तक लोगों को आरओ का पानी पिलाने वाले प्लांट बिना सीजीए (सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी) प्रमाणपत्र के संचालित हैं।

शासन के निर्देश पर की गई जांच में 65 आरओ प्लांट ऐसे मिले जिसके पास सीजीए की एनओसी नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने एफएसडीए के प्रभारी अधिकारी को सभी आरओ प्लांट के संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब देने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संचालकों में हड़कंप है।

जिले में संचालित आरओ प्लांटों में भारत सरकार से जारी होने वाले सीजीए प्रमाणपत्र की जांच के आदेश क्षेत्रीय निदेशक वाईबी कौशिक ने डीएम को दिए थे।

डीएम के आदेश पर एफएसडीए के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार, अंजली श्रीवास्तव, स्वाती सिंह, अमरनाथ, नितिन कुमार, राजेंद्र कुमार आदि ने एक-एक करके 65 आरओ प्लांटों की जांच की। कहीं भी सीजीए की एनओसी नहीं मिली।
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रिपोर्ट आते ही डीएम संजय कुमार खत्री ने एफएसडीए के प्रभारी अधिकारी को सभी 65 आरओ प्लांटों के संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगने के आदेश दिए हैं।
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डीएम के आदेश पर आरओ प्लांट सरिता नीर, सम्राट नीर, माया नीर, शीतल जल, भारत ड्रिंकिंग वाटर, जीवन धारा, अविरल धारा, नीर धारा, सौरभ ड्रिंकिंग वाटर, चंद्र नीर, गंगोत्री ड्रिंकिंग वाटर समेत सभी आरओ प्लांटों के संचालकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे संचालकों में हड़कंप है।
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