लूट के लिए हत्या की कोशिश में दो को सात-सात वर्ष की कैद
रायबरेली। कोर्ट ने लूट के लिए गोली मार कर हत्या की कोशिश करने वाले दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रामदयाल ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले राज किशोर चौधरी के मुताबिक रिपोर्ट सलोन के बराडीह निवासी भोलानाथ पासी ने सलोन में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी 12 मार्च 2015 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलोन से 25 हजार रुपये निकाल कर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों में पीछे बैठे व्यक्ति ने तमंचे से गोली मार दी।
गोली वादी के बाएं हाथ में लगी। शोर मचाने पर दोनों भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद नसीराबाद थाना क्षेत्र के मेदापुर गांव निवासी लक्ष्मण कोरी व छेदीलाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।