बाल श्रम उन्मूलन के लिए चलाएं अभियान
रायबरेली। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर तहसीलदार सदर के सभागार रायबरेली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों के लिए नवीन उपबंधों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव ने बाल श्रम की समस्या व उसके निवारण तथा बाल श्रमिकों के विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों व खान तथा खतरनाक उद्योगों में कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा गुप्ता ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक सामाजिक अभियान स्थानीय स्तर पर चलाया जाना चाहिए तथा शासन को भी बाल श्रम उन्मूलन की त्रैमासिक समीक्षा करना चाहिए।
इस अवसर पर अधिवक्ता डीपीपाल, जय सिंह यादव आदि मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की ओर से जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। विकास भवन से निकली रैली, डिग्री कॉलेज चौराहा, आरडीए कांप्लेक्स, इंदिरा नगर होते हुए परियोजना कार्यालय में खत्म हुई।
गोष्ठी में प्रबंधक मनोज कुमार यादव ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध है। बच्चे देश का भविष्य हैं। अभिभावकों को उनकी शिक्षा के बारे में काम करना चाहिए। इस मौके पर राजेश्वरी सिंह, अभिमन्यु, विभा श्रीवास्तव, विमला आदि मौजूद रहे।