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हाईवे पर हिंसा मामले की मजिस्ट्रेटी जांच में 11 डीडीसी सदस्यों ने दर्ज कराए बयान

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एडीएम के सामने पेश होकर जिला पंचायत सदस्यों ने सौंपे साक्ष्य
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रायबरेली। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीती 14 मई को लखनऊ-प्रयागराज हाईवे पर हुई हिंसा के मामले की मजिस्ट्रेटी जांच में शनिवार को 11 जिला पंचायत सदस्यों ने एडीएम कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराए।

बयान दर्ज कराने के साथ ही वारदातों के संबंध में दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। किसी ने टोल प्लाजा पर हुई घटना के बारे में तो किसी ने हरचंदपुर के कठवारा के पास हुई हिंसा के संबंध में साक्ष्य दिए। मजिस्ट्रेटी जांच में अब तक 13 जिला पंचायत सदस्य बयान दर्ज करा चुके हैं।
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बीती 14 मई को जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला पंचायत सभागार में बैठक और मतदान होना था। जिला पंचायत सदस्यों को मतदान से रोकने के लिए हाईवे पर बछरावां स्थित टोल प्लाजा पर जिला पंचायत सदस्यों को पीटने और अगवा करने का प्रयास किया गया था।

इस संबंध में सीसीटीवी में कैद वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके अलावा हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कठवारा के पास सदर विधायक अदिति सिंह के वाहन भी पलट गए थे। मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। शासन के आदेश पर डीएम ने मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है।

एडीएम (वित्त एवं राजस्व) डॉ. राजेश प्रजापति के सामने दो दिन पहले जिला पंचायत सदस्य बीरेंद्र यादव, राकेश अवस्थी व राजेंद्र कुमार ने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराकर टोल प्लाजा और हरंचदपुर क्षेत्र में हुई हिंसा के संबंध में दस्तावेज भी उपलब्ध कराए थे।

शनिवार को जिला पंचायत सदस्य अमित कुमार, केएल लोधी, छोटेलाल पासी, शेर बहादुर, कमलादेवी, रानी, दयावती, प्रतिभा सिंह, राम लौटन और रामबरन पासी ने एडीएम के सामने पेश होकर हिंसा के संबंध में बयान दर्ज कराए। जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। इस दौरान एडीएम कोर्ट में अफरातफरी का माहौल रहा।
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बीती 14 मई को हाईवे पर हुई घटनाओं की मजिस्ट्रेटी जांच में 11 और जिला पंचायत सदस्यों ने कार्यालय आकर बयान दर्ज कराने के साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। कोई भी व्यक्ति घटनाओं के संबंध में बयान दर्ज करा सकता है और दस्तावेज भी उपलब्ध करा सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
-डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम (वित्त एवं राजस्व)
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