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दुराचारी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

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दुराचारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
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रायबरेली। कोर्ट ने युवती का अपहरण कर दुराचार करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी तृतीय के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी क्रिमिनल नरेंद्र कुमार व राजेंद्र प्रताप के मुताबिक पीड़ित ने कोर्ट आदेश पर थाना बछरावां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता 2011 में बछरावां स्थित डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह 4 जनवरी 2011 को अपने डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के बाद वह अपने घर आने के लिए बछरावां में साधन का इंतजार कर रही थी, तभी एक चार पहिया वाहन वहां रुका। कुंदनगंज में उतारने की बात कहकर उसे गाड़ी पर बैठा लिया। गाड़ी में गांव का रामबाबू भी बैठ गया। कुंदनगंज में उसे न उतारकर रायबरेली शहर लाया गया। रामबाबू उसे एक कमरे में ले जाकर जबरन रेप किया। दूसरे दिन मऊ और फिर वाराणसी ले गया। वाराणसी में एक आश्रम में पहुंचाकर घर सूचना दी। पुलिस ने विवेचना के बाद राम बाबू के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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