कुकर्मी को 10 वर्ष की कैद
रायबरेली। कोर्ट ने बालक के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश शिखा श्रीवास्तव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्त्रिस्मिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़ित बालक के पिता ने अमेठी जिले के थाना फु रसतगंज में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार चार जून 2013 को दिन में करीब दो बजे फु रसतगंज थाना क्षेत्र के सरवन गांव का निवासी रामचंद्र मौर्य नाश्ता कराने के बहाने वादी के बेटे को अपने घर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।