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गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र समेत चार को सजा

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रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने महिला की गैर इरादतन हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला कोर्ट संख्या सात के अपर सत्र न्यायाधीश रामदयाल ने गुरुवार को सुनाया।


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) राजकिशोर चौधरी के मुताबिक रिपोर्ट बछरावां थाना क्षेत्र के पट्टी मजरे कलुई खेड़ा निवासी दुलारे ने दर्ज कराई थी।


रिपोर्ट के अनुसार खड़ंजा लगाने के विवाद में गांव के ही सूर्यभान के अलावा गोविंद व उसके बेटों चंद्रभान व विजयभान ने वादी के भाई रामसुमेर की पत्नी राजवती को मारापीटा।
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राजवती को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में उसकी मौत हो गई। विवेचना के बाद के बाद पुलिस ने सूर्यभान, चंद्रभान, विजयभान व गोविंद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर चारों को सजा सुनाई।
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