खाद्य कारोबारियों को पंजीकरण कराना होगा जरूरी
रायबरेली। खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों को एफएसडीए में अपना पंजीकरण करना पड़ेगा। बिना ऐसा किए वह खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। शासन का आदेश आने पर एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर 20 दिन में सर्वे रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने बताया कि जिले के हर खाद्य कारोबारी का पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। शासन से रिपोर्ट मांगी गई है कि जिले में कितने ऐसे खाद्य कारोबारी हैं, जिन्होंने अब तक विभाग से पंजीकरण नहीं कराया है। इसके जरिए पता लगाना है कि कितने खाद्य कारोबारी बिना पंजीकरण के बिक्री का कार्य कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे करके 20 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसा न करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।