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व्यापारी हित में हुए संशोधनों की दी जानकारी

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व्यापारी हित में हुए संशोधनों की दी जानकारी
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रायबरेली। केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग की ओर से जीएसटी के संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में सोमवार को व्यापारियों की कार्यशाला आयोजित हुई। सहायक आयुक्त सीएन मिश्रा ने जीएसटी काउंसिल की ओर से व्यापारियों के हित में किए गए संशोधनों की जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपये तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं, जो अंतर्राज्यीय सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें पंजीकरण की जरूरत नहीं है। जो करदाता इस सीमा में होने के बाद भी सीमा में नहीं हैं, वह अपना पंजीकरण निरस्त करा सकते हैं। कंपोजीशन स्कीम आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, उत्पादों पर लागू नहीं होगी। आईटीसी का लाभ प्राप्त करने के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी गई है। कहा कि व्यापार बाधित न होने पाए, इसके लिए सरकार और जीएसटी काउंसिल सतत् प्रयासरत है। मंडल के जिलाध्यक्ष बसंत सिंह बग्गा ने कहा कि जीएसटी में अभी तक सुधार की जरूरत है। लघु, मध्यम उद्योग व्यापार के समक्ष नित नए संकेत सामने आ रहे हैं। इस मौके पर जावेद अहमद, मनोज गुप्ता, अतुल श्रीवास्तव, विकास त्रिपाठी, सत्यांशु दुबे, विजय सोनकर, दिलीप सिंह, ओमप्रकाश आदि उपस्थित रहे।
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