एडीएम प्रशासन एससी चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया है। जिले में सभी स्थानों पर बैनामे के लिए सर्किल रेट तय किया है।
इसी के आधार पर जमीन के बैनामे में लोगों को स्टांप लगाना पड़ता है। तमाम ऐसे लोग भी जो कम स्टांप लगाकर बैनामा करा लेते हैं।
ऐसे ही नौ मामलों में स्टांप चोरी का मामला पकड़ में आया है। मुकदमों में सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने संबंधित लोगों को दोषी करार देते हुए जुर्माना ठोका है। उन्होंने सभी को जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है।
इन लोगों पर जुर्माना
शिवगढ़ के रामकिशुन पर 5490 रुपये, धरई के श्रवण कुमार पर 14270 रुपये, धरई की सुपाता पर 10920 रुपये,
गढ़ा रोखा की वंदना पर 9680 रुपये, पोठई के संकठा प्रसाद पर 3240 रुपये, बछरावां की समीराबानों पर 23460 रुपये,
नसीराबाद के मो. हारून पर 83000 रुपये, पखरौली के गुरु प्रसाद पर 8450 रुपये और बिरनावां के सुरजपाल पर 23100 रुपये।