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राजस्थान के बीकानेर पापड़ के निर्माता पर 1.50 लाख जुर्माना

Sat, 02 Mar 2019 11:56 PM IST
rajni rajni अमर उजाला ब्यूरो
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रायबरेली। राजस्थान के बीकानेर पापड़ के निर्माता पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आगरा की विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में बीकानेर पापड़ मानकों पर खरा नहीं उतर सका।

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नमूना फेल होने के बाद एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान पापड़ बेचने वाले सगे भाइयों दीपक पर 20 हजार व विकास कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है।


पापड़ के निर्माता व विक्रेता को दो माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर तहसील के माध्यम से भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश दिए हैं।
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एफएसडीए की टीम ने 2017 में होली के दौरान भदोखर स्थित सगे भाइयों दीपक कुमार व विकास कुमार की दुकान से बीकानेर पापड़ का नमूना सील कर विधि विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा था।


प्रयोगशाला की जांच में निर्माता ने बैच नंबर और अन्य जानकारी पैकिंग के ऊपर नहीं लिखी थी। जांच में लेबलिंग और पैकिंग में रेगुलेंशन एक्ट 2011 का उल्लंघन किए जाने के कारण नमूने को फेल घोषित कर दिया गया था। 11 मई 2017 को जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्माता व विक्रेता को नोटिस देने के बाद एडीएम के कोर्ट में मुकदमा किया गया था।


एडीएम (प्रशासन) ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान निर्माता व विक्रेता को दोषी करार देते हुए विक्रेता दीपक कुमार पर 20 हजार व विकास कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बीकानेर पापड़ के निर्माता बीकानेर पापड़ इंडट्रियल एरिया बीकानेर राजस्थान पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है। सभी को दो महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।


बुक ब्रांड चाय के निर्माता पर 1.50 लाख अर्थदंड
मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने बुक ब्रांड चाय के निर्माता पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एफएसडीए ने चाय का नमूना जांच के लिए भेजा था।

19 मई 2016 को जांच रिपोर्ट आई। पैकिंग और लेबलिंग में एक्ट का उल्लंघन होने के बाद चाय के नमूने को फेल कर दिया गया था। एडीएम ने चाय की बिक्री करने वाले व सलोन क्षेत्र के बसंतपुर निवासी बाबूलाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है।


इसके अलावा बुक ब्रांड चाय के निर्माता आईयूएल टी यूनिट अमरौली जीटी रोड एटा फैजाबाद पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया है। दोनों को दो माह में धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने तक तहसील से वसूली के आदेश दिए गए हैं। 


जांच में बीकानेर पापड़ व बुक ब्रांड चाय का नमूना फेल होने के बाद एडीएम के कोर्ट में मुकदमा किया गया था। पापड़ व चाय के निर्माता पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। विक्रेताओं पर भी जुर्माना किया गया है। दो महीने में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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शशांक त्रिपाठी, अभिहित अधिकारी, एफएसडीए

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